रीवा / अब सायं 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, होंगी ये शर्तें, कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जारी किया आदेश

रीवा. रीवा कलेक्टर एवं दंडाधिकारी इलैयाराजा टी ने आज बुधवार को एक संशोधन आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब दुकानों, शॉपिंग मॉल, होटल, रे. 

Update: 2021-02-16 06:25 GMT

रीवा. रीवा कलेक्टर एवं दंडाधिकारी इलैयाराजा टी ने आज बुधवार को एक संशोधन आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब दुकानों, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों आदि के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है. 

रीवा कलेक्टर द्वारा जारी संशोधन आदेश के अनुसार 

  • सायं 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही अत्यंत आवश्यक परिस्थियों/गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधात्मक रहेगी.
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी खांसी बुखार एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, चिकित्सकीय आधार पर क्वारंटाईन किए गए व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य किसी कारण से घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी.
  • रेल, सड़क एवं अन्य साधनों से प्रदेष के बाहर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल जिले से आने वाले व्यक्ति आगमन तिथि से 14 दिन तक क्वारंटाईन होना होगा.

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ये पूरी तरह से रहेंगे बंद

  • समस्त शासकीय एवं प्राईवेट स्कूल, कोचिंग, आंगनवाड़ी, काॅलेज, सिनेमाघर, जिम, स्पा एवं मसाज पार्लर, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर, बार, आडिटोरियम, असेंबली हाॅल आदि.
  • सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्टस, मनोरंजन, षैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां एवं कार्यक्रम

ये करना अनिवार्य

  • सभी मोबाईल धारकों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड एवं अपडेट करना होगा.
  • फेस मास्क लगाना
  • 6 फिट की फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा
  • सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू, गुटका, पान, च्विंगम, बबलगम का उपयोग प्रतिबंधित
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूंकना, कुल्ला करना, गरारा करना, मुंह धोना, टूथब्रष करना प्रतिबंधित
  • घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हांथ धोना अथवा सेनेटाईज करना अनिवार्य

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  • आम जन को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाईजर आदि रखने की हिदायत
  • समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान/पूजा स्थल को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सशर्त संचालित करने की अनुमति दी गई है.
  • समस्त होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य हास्पिटैलिटी सेवाओं को सुबह 7 से षायं 9 बजे तक सशर्त संचालित करने की अनुमति होगी.
  • समस्त दुकानों, शॉपिंग माॅल को सुबह 7 से षायं 9 बजे तक सशर्त संचालित करने की अनुमति होगी.
  • पेमेंट की व्यवस्था के लिए ई-वाॅलेट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य
  • विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिष्चित करते हुए 50 व्यक्तियों तक सम्मिलित होने की अनुमति
  • अन्त्येश्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक दूरी सुनिष्चित करते हुए 20 व्यक्तियों तक सम्मिलित होने की अनुमति

विस्तृत आदेश की प्रति यहां से डाउनलोड करें

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