रीवा के यूट्यूबर को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रीवा के यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। ब्राह्मण समाज की युवतियों पर टिप्पणी वाले वायरल वीडियो मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
जबलपुर। ब्राह्मण समाज की युवतियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा के एक यूट्यूबर को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने आरोपित के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
बताया गया है कि रीवा निवासी यूट्यूबर मनीष कुमार पटेल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वेलेंटाइन वीक के दौरान आरोपित ने एक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें ब्राह्मण समाज की युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपित ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता रघुवर प्रजापति ने पक्ष रखा, जबकि आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपित मनीष कुमार पटेल के खिलाफ पहले से ही चोरी के पांच आपराधिक मामले लंबित हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।