Lockdown 4.0: Red Zone में पहुंचा रीवा, कलेक्टर का आदेश जारी, कोई रियायत नहीं मिली

रीवा Red Zone में चला गया है। शुक्रवार की सुबह तक यहाँ 29 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जिस वजह से कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में Lockdown 4.0

Update: 2021-02-16 06:22 GMT

रीवा। रीवा वासियों के लिए बुरी खबर है। कोरोना के थोक में बम फूटने की वजह से रीवा Red Zone में चला गया है। शुक्रवार की सुबह तक यहाँ 29 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जिस वजह से कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में Lockdown 4.0 में किसी को कोई रियायत नहीं दी गई है। हांलाकि Red Zone में रीवा के आने की आधिकारिक पुष्टि जिम्मेदार अधिकारी करने से कतरा रहें हैं।

यह रीवावासियों का दुर्भाग्य है कि Lockdown -1 व 2 में 43 दिनों की तपस्या बेकार गई। पिछले एक हफ्ते में कोरोना बम फूटने के कारण रीवा रेड जोन (Red Zone) चला गया। जिससे लॉक डाउन-4 में मिलने वाली सुविधाएं छिन गई हैं। यदि रीवा ग्रीन जोन में होता तो शर्तों के साथ सैलून की दुकाने खुलतीं व शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में आटो फरौटे भरते। अंतर्जिला बसों का संचालन भी किया जा सकता था लेकिन ऐसा हो नही पाया। अब उन्हे लॉक डाउन -3 में मिली छूट से ही संतोष करना पड़ेगा। रीवा रेड जोन (Red Zone) में है ऐसी अधिकारिक पुष्टि तो प्रशासनिक जिमेदार नहीं कर रहे हैं लेकिन हाल ही राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की Green Zone की दहलीज को कोरोना लांघ गया है।

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समाचार लिखे जाने तक रीवा में कुल 29 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 28 कारोना एटिव हैं। और संभाग हाफ सेंचुरी की सीमा क्रास कर गया है। जिला दंडाधिकारी रीवा द्वारा संपूर्ण रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश 03 मई 2020 को जारी किये थे।

शासन के निर्देशों के अनुसार 21मई्र को जारी आदेश में पूरे जिले में लॉकडाउन की स्थिति 31 मई तक रहेगी। जिसमें कलेटर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे नेदण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किये हैं। यह 31 मई 2020 को रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाना अनिवार्य होगा।

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जन सामान्य की सुरक्षा एवं लोक शांति भंग होने लॉक डाउन-4 : रेड जोन (Red Zone) में जिला, नहीं मिली कोई अतिरिक्त छूट की आशंका को ध्यान में रखते एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया गया है। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 259, 270, 271 मध्यप्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसका उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराने के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि क्राइशेस कमेटी के बैठक में सांसाद विधायक सहित कमेटी के अन्य सदस्यों द्वारा जिले में लॉक डाउन और छूट न देने का निर्णय लिया था।

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