मध्यप्रदेश: सम्पत्ति कर, जल कर के करों का अधिभार माफ, पढ़िए

मध्यप्रदेश: सम्पत्ति कर, जल कर के करों का अधिभार माफ, पढ़िए मध्यप्रदेश : राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

मध्यप्रदेश: सम्पत्ति कर, जल कर के करों का अधिभार माफ, पढ़िए

मध्यप्रदेश : राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा।

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गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।

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मध्यप्रदेश के इस जिले में अगर 9 बजे रात के बाद निकलें, तो 14 दिन के लिए भेजे जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर

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