रीवा: निजी स्कूल की मनमानी और फर्जीवाड़े पर लगी लगाम, अब ऐसे मिलेगी मान्यता

इस सत्र में निजी विद्यालयों की मनमानी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्यता व संबद्धता के नियम कड़े कर दिए गए हैं।

Update: 2024-05-05 04:47 GMT

रीवा। इस सत्र में निजी विद्यालयों की मनमानी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्यता व संबद्धता के नियम कड़े कर दिए गए हैं। इस बार मान्यता के लिए जो विद्यालय आवेदन करेंगे, उनका संयुक्त संचालक (जेडी) व जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) निरीक्षण करेंगे। इन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) संबंधित विद्यालय की मान्यता जारी करेगा।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल उन विद्यालयों को संबद्धता जारी करेगा। दरअसल पिछले सत्र 2023-24 में प्रदेश के कुछ जिलों में निजी विद्यालयों ने बिना मान्यता नवीनीकरण के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था। जब इन विद्यार्थियों का परीक्षा फार्म मंडल में आया तो पता चला कि इन विद्यालयों को संबद्धता ही नहीं दी गई है। इसके बाद इन विद्यार्थियों को प्राइवेट से परीक्षा दिलाई गई।

इससे संबंधित विद्यालयों के करीब सवा सौ विद्यार्थियों को प्राइवेट से परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि उनके विद्यालय को मंडल से संबद्धता प्राप्त नहीं थी। इस कारण इस साल मंडल संबद्धता में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है, जिससे विद्यालयों के बारे में अभिभावकों व विद्यार्थियों को पूरी जानकारी मिल सके. 

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