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रीवा : हनुमना तहसील का यह गाँव कंटेनमेंट एरिया घोषित, ये हुआ मुक्त

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:24 AM GMT
रीवा : हनुमना तहसील का यह गाँव कंटेनमेंट एरिया घोषित, ये हुआ मुक्त
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रीवा. जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने हनुमना तहसील के ग्राम काजिन में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया

रीवा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने हनुमना तहसील के ग्राम काजिन में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश जारी किये हैं. जारी आदेश के अनुसार ग्राम काजिन के वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 की परिधि में आने वाले चिन्हित क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है. कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

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जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा.

कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं. इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी.

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जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए एसडीएम मऊगंज माला त्रिपाठी को इंसिडेंट कमाण्डर बनाया गया है. इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिस, जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं. कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

खझवा को कंटेनमेंट मुक्त के दिये आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैया राजा टी ने तहसील रायपुर कर्चुलियान के ग्राम खझवा-121 के कंटेनमेंट एरिया घोषित किये गये सभी वार्डों को कंटेनमेंट मुक्त करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद लगातार तीन सप्ताह तक लैब द्वारा कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर 17/18 जून की मध्य रात्रि से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं।
यह आदेश संबंधित क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये हैं। इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर शासन के निर्देशों तथा कोविड नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप इन्हें कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने तथा क्वारेंटाइन की अवधि पूरा होने एवं कंटेनमेंट की 21 दिनों की अवधि पूरा होने पर यह आदेश जारी किया गया है।
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