REWA: कलेक्टर ने ग्राम बरा एवं तहसील सेमरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के दिये आदेश

REWA: कलेक्टर ने ग्राम बरा एवं तहसील सेमरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के दिये आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैया राजा

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

REWA: कलेक्टर ने ग्राम बरा एवं तहसील सेमरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के दिये आदेश

REWA । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैया राजा टी ने ग्राम बरा के वार्ड क्रमांक- 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 तथा तहसील सेमरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किये गये सभी वार्डों को कंटेनमेंट मुक्त करने के आदेश दिये हैं।

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कलेक्टर ने इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के बाद लगातार तीन सप्ताह तक लैब द्वारा कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर 14/15 जून की मध्य रात्रि से कंटेनमेंट एरिया समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश संबंधित क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये हैं।

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इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर शासन के निर्देशों तथा कोविड नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुरूप इन्हें कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने तथा क्वारेंटाइन की अवधि पूरा होने एवं कंटेनमेंट की 21 दिनों की अवधि पूरा होने पर यह आदेश जारी किया गया है।

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