हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया
जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा कलेक्टर का ब्लैकलिस्टिंग आदेश किया निरस्त। कोर्ट ने कहा- बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई के अवसर के किसी भी संस्था पर कार्रवाई करना अवैध है।
जबलपुर : हाई कोर्ट ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्था को बिना सुनवाई का अवसर दिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रीवा कलेक्टर द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक सहकारी समिति को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की एकलपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले याचिकाकर्ता को शोकॉज नोटिस (कारण बताओ नोटिस) दिया जाए। फिर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। इसके बाद ही कोई भी कार्रवाई की जाए।
मामला रघुराजनगर तहसील स्थित सेवा सहकारी समिति से जुड़ा था। समिति के मैनेजर सतीश पाण्डेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि धान खरीदी में कथित गड़बड़ी के आरोप में कलेक्टर ने बिना सुनवाई के ही समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे समिति को आगामी अनाज खरीदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल सोहगौरा ने तर्क दिया कि धान खरीदी से होने वाली आय ही समिति सदस्यों की मुख्य आजीविका है।
अब ब्लैकलिस्टिंग की एकतरफा कार्रवाई के बाद सदस्य क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? बिना सुनवाई का मौका दिए की गई यह कार्रवाई अवैधानिक और मनमानी है। सुनवाई के बाद दिए फैसले में अदालत ने माना कि छह नवंबर 2025 के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश से पहले याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया। यह आदेश प्रशासनिक कार्यवाहियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करता है। संदेश साफ है कि बिना सुने किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।