रीवा: GDC की प्रोफेसर के घर में कई दिनों से रुका था अफगानी नागरिक, जानकारी छुपाना पड़ा मंहगा, FIR दर्ज

रीवा प्रशासन की ओर जारी प्रेस नोट दिनांक 14.04.2020 कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को आम जन-मानस में फैलने से रोकने के लिये कलेक्टर रीवा

Update: 2021-02-16 06:19 GMT

रीवा प्रशासन की ओर जारी प्रेस नोट दिनांक 14.04.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को आम जन-मानस में फैलने से रोकने के लिये कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी बाजार, दुकानो एवं संस्थानों को बन्द करने का आदेश दिया गया था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 24.03.2020 को 21 दिन के लिये बढ़ा दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 03.05.2020 तक कर दिया गया है।

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1. आज दिनांक 14.04.2020 को थाना समान अंतर्गत मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर गोपनीय रूप से जांच करने पर जाकर पाया गया कि रश्मि आर्नाल्ड प्राफेसर बॉटनी जी.डी.सी. कालेज रीवा हाल निवासी 13/57 चंद्रमंगलम् मैरिज गार्डन केपास नेहरू नगर रावा द्वारा अपने निवास में अफगानी नागरिक मोहम्मद हारून नसेरी का आगमन दिनांक 15.03.2020 को हुआ था एवं वर्तमान में भी विदेशी नागरिक रीवा में निवासरत है।

नियमानुसार किसी भी विदेशी नागरिक के होटल/लाज/हास्पिटल/निजी परिसर आदि में आगमन होने के 24 घंटे के अंदर जानकारी आनलाइन सी फार्म के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिया जाना चाहिये था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण जिले में धारा 144 सहित महामारी अणिनियम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अष्नियम 2005 लागू होने के बाद भी आर्नाल्ड प्राफेसर बॉटनी जी.डी.सी. कालेज रीवा द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुये विदेशी नागरिक के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। उक्त जानकारी प्रदाय न करने पर आर्नाल्ड प्राफेसर बॉटनी जी.डी.सी. कालेज रीवा के खिलाफ अपराध क्रं0 140 विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 7,14 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

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2. दिनांक 12.04.2020 को कलेक्टर सतना एवं मेडिकल आफिसर सतना द्वारा केन्द्रीय जेल सतना से 02 कैदियों को मेडिकल कालेज रीवा हेतु रेफर किया गया था जिन्हें एसजीएमएच रीवा मेंं आइसोलेसन वार्ड में रखा गया था। उक्त दोनो कैदियों को आज उच्च न्यायालय के आदेश पर भोपाल शिफ्ट कर दिया गया है। अतः अब रीवा जिले में कोई भी कोरोना पाजीटिव नहीं है।

3. प्रायः देखने में आ रहा कि लाकडाउन के दौरान नागरिकों द्वारा दुकानों आदि पर सामग्री खरीदते समय अनावश्यक भीड़ लगा ली जाती है जिससे लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

अतः आम जन मानस से अपील की जाती है कि दुकानों आदि से खरीददारी करते समय एवं आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करें।

[caption id="attachment_42442" data-align="alignnone" data-width="700"] Press note Date 14-04-2020[/caption]

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