LOCKDOWN: कमिश्नर का ऐलान, 20 अप्रैल को इस शर्त में खोलूंगा REWA, पढ़िए

LOCKDOWN: कमिश्नर का ऐलान, 20 अप्रैल को इस शर्त में खोलूंगा REWA, पढ़िएरीवा ( REWA) । . कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन

Update: 2021-02-16 06:19 GMT

LOCKDOWN: कमिश्नर का ऐलान, 20 अप्रैल को इस शर्त में खोलूंगा REWA, पढ़िए

रीवा ( REWA) । . कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन (LOCKDOWN) की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गयी है। रीवा ( REWA) तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने लॉकडाउन (LOCKDOWN) की अवधि में संभाग के सभी जिलों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के संबंध में कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले भारवाहनों पर रोक न लगायें। भरे तथा खाली दोनों तरह के ट्रक एवं अन्य भारवाहनों को बिना किसी बाधा के आने जाने की व्यवस्था करें।

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अनाज, फल, सब्जी, दूध तथा दवा लेकर चलने वाले ट्रकों को किसी भी तरह है कि पास की आवश्यकता नहीं है। इन ट्रकों में दो ड्राइवर तथा एक सहायक को चलने की अनुमति दी गयी है। साफ-सफाई तथा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए भारवाहनों को चलने दें। आवश्यक वस्तुओं के ट्रक को यदि कोई रोकता है तो उसके चालक डायल 100 से सहायता ले सकते हैं। शहर में वाहन के प्रवेश स्थल पर भोजन तथा पानी की व्यवस्था करायें। इन वाहनों के लिए पंचर बनाने वाले, मोटर मैकेनिक की हाईवे में निर्धारित स्थलों में व्यवस्था करायें।

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कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस से जंग का प्रथम चरण हम सबने सफलता पूर्वक जीता है। लॉकडाउन (LOCKDOWN) की अवधि में दोनों संभागों के किसी भी जिले में कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया। इसके लिए आमजनता सभी कलेक्टर, एसपी अन्य पुलिस अधिकारी, सीएमएचओ, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। दूसरे चरण में लॉकडाउन (LOCKDOWN) 3 मई तक रहेगा।

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शासन द्वारा इसके संबंध में विस्तार से निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिनके अनुसार लॉकडाउन (LOCKDOWN) का कठोरता से पालन करने वालों को स्थिति के मूल्यांकन के बाद 20 अप्रैल से छूट का लाभ दिया जायेगा। इस लिए सभी अधिकारी अपने जिलों में 20 अप्रैल तक लॉकडाउन (LOCKDOWN) का कठोरता से पालन सुनिश्चित करायें। नाकों तथा चेक पोस्ट में तैनात सुरक्षा कर्मी आने जाने वालों से जानकारी आवश्यक लें। उचित कारण होने पर ही आवागमन की अनुमति दें। यदि कोई व्यक्ति अकारण आता-जाता पाया जाय तो उसके विरूद्ध आपदा नियंत्रण एक्ट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।

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वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर डॉ. भार्गव ने सभी जिलों के कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों एवं ट्रांस्पोर्टरों से चर्चा की। अन्य जिलों से बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी मजदूरों के संबंध में कमिश्नर ने कहा कि इस समस्या का राज्य स्तर से समाधान का प्रयास किया जायेगा। अभी 20 अप्रैल तक लॉकडाउन (LOCKDOWN) का पालन करते हुए जो जहां है उसे वहीं रखने का प्रयास करें। अन्य जिलों तथा राज्यों के मजदूरों को शिविरों तथा अन्य भवनों में ठहराया गया है। इनमें भोजन, पानी, प्रकाश तथा दवाओं की उचित व्यवस्था करें। इन मजदूरों की क्वारेंटाइन की अवधि यदि पूरी हो गयी हो तो भी इन्हें 20 अप्रैल तक शिविरों में ही रखें। राजस्व तथा पुलिस अधिकारी शिविरों का नियमित रूप से निरीक्षण करके आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें।

फल, सब्जी, अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये

कमिश्नर ने लॉकडाउन (LOCKDOWN) की अवधि में फल, सब्जी, अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर से दवा वितरण में भी सामाजिक दूरी ध्यान रखें। फल, सब्जी तथा किराना की होम डिलेवरी की व्यवस्था को अधिक करागर बनायें। संभाग के सभी जिलों में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेंहू तथा अन्य अनाजों की खरीद आरंभ हो गयी है। सभी खरीदी केन्द्रों में मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के उचित उपायों के साथ कार्य करने की व्यवस्था करें। कॉल सेंटर में खाद्यान्न वितरण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में दर्ज आवेदन पर तत्परता से कार्यवाही करें। लॉकडाउन (LOCKDOWN) की अवधि में सोशल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों में भ्रामक सूचनाएं देने तथा अफवाह फैलाने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें।

कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि प्रथम चरण में लॉकडाउन (LOCKDOWN) के प्रतिबंधों को लागू कराने में सभी अधिकारियों ने सराहनीय योगदान दिया है। इसी तरह प्रतिबंध का दूसरा चरण ही सफलता पूर्वक पूरा होगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि समझदारी के साथ मुकाबला करना है। हम सब मिलकर धैर्य और संकल्प के साथ प्रयास करते रहेंगे तो कोरोना वायरस की चेन जुड़ नहीं पायेगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर बसंत कुर्रे, एडीएम इला तिवारी, संयुक्त आयुक्त पी.सी. शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.एस. पाण्डेय, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, उप संचालक सतीश निगम तथा थोक व्यापारी संघ, परिवहन करने वालों, फल, सब्जी व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में रीवा ( REWA) तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारी अपने-अपने जिलों से शामिल रहे।

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