अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी, अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानदार खोल सकेंगे दुकाने, पढ़िए

अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी, अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानदार खोल सकेंगे दुकाने, पढ़िए भोपाल: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन

Update: 2021-02-16 06:35 GMT

अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी, अब रात 8 बजे के बाद भी दुकानदार खोल सकेंगे दुकाने, पढ़िए

भोपाल: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसी बीच राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन तैयार कर ली है. आपको बता दे की दीपावली और दशहरे त्योहार को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. सरकार के नए नियम के अनुसार अब दुकानदार 8 बजे के बाद भी दूकान खोल सकेंगे।

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शिवराज सरकार ने केंद्र की जारी अनलॉक-5 की गाइडलाइन को संसोधित कर खुद के नियम डाले जिसमे दुकानदार को सेनेटिजर का उपयोग करना होगा। साथ में समय-समय पर गाहको पर सेनेटाइजर का छिड़काव करना होगा। साथ ही शोसल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा। ऐसा न करने पर कड़ी सजा दी जाएगी।

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वही केंद्र सरकार के नियम के अनुसार झांकी निकालने, रावण दहन और रामलीला के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी साथ ही पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करानी होगी।

साथ ही 100 से ज्यादा लोगो के इकट्ठे होने पर भी सरकार ने वीडियो ग्राफी के साथ-साथ सोशल डिस्टन्स का पालन करने के लिए कहा गया है. ऐसा न करने पर जुर्माना भी भरना होगा।

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