MP : दिव्यांगजनों को सभी तरह के बस के किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी

भोपाल। प्रदेश की सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के

Update: 2021-02-16 06:41 GMT

सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

भोपाल। प्रदेश की सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं।

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दिव्यांगजनों को UDID परिचय पत्र दिखाने पर मिलेगा लाभ

निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (UDID) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।

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