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15 दिन बाद रद्दी हो जायेगा आपका PAN CARD, पढ़िए नहीं तो होगा ये...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:24 AM GMT
15 दिन बाद रद्दी हो जायेगा आपका PAN CARD, पढ़िए नहीं तो होगा ये...
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15 दिन बाद रद्दी हो जायेगा आपका PAN CARD, पढ़िए नहीं तो होगा ये...नई दिल्लीः अगर आपके पास PAN CARD है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी

15 दिन बाद रद्दी हो जायेगा आपका PAN CARD, पढ़िए नहीं तो होगा ये...

नई दिल्लीः अगर आपके पास PAN CARD है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देने के लिए तैयार रहें, अगर 30 जून से पहले आधार से इसको लिंक नहीं किया है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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पहले 31 मार्च थी डेडलाइन इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर के 30 जून कर दी है. इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है.
रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसलिए 15 दिन में इसको आधार से लिंक करा लें.
पैन-आधार लिंक है या नहीं ऐसे चेक करें
  • सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
  • इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
  • 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
  • पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
  • साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
  • ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
  • ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
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