UP के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का High Court ने दिया आदेश, योगी सरकार का इनकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दे। लेकिन योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को मानाने से इंकार कर दिया है। योगी सरकार द्वारा कहा गया की कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है और आगे भी कई सख्त कदम उठाए जा रहे है। सरकार ने कहा की जीवन बचाने के साथ ही गरीबो की आजीविका भी बचानी है और इसी के चलते शहर में सम्पूर्ण lockdown नहीं लगेगा। 

Update: 2021-04-19 19:30 GMT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दे। लेकिन योगी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को मानाने से इंकार कर दिया है। योगी सरकार द्वारा कहा गया की कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है और आगे भी कई सख्त कदम उठाए जा रहे है। सरकार ने कहा की जीवन बचाने के साथ ही गरीबो की आजीविका भी बचानी है और इसी के चलते शहर में सम्पूर्ण lockdown नहीं लगेगा। 

 

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HC ने ये दिए थे आदेश 

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वित्तीय संस्थान, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इन शहरों में छूट देगा।

तीन से अधिक श्रमिकों वाली सभी किराने और अन्य वाणिज्यिक दुकानें 26 अप्रैल तक बंद करने का भी आदेश था। इस अवधि के दौरान मेडिकल दुकानें संचालित होने की बात कही थी, HC के आदेश में कहा गया था कि सभी होटल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे।

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धार्मिक गतिविधियाँ, पूजा स्थल और विवाह स्थल निलंबित रखने के भी आदेश दिए थे। 
उत्तर प्रदेश, जो भारत भर में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, ने अब तक 851,620 मामले, 9,830 मौतें और 650,333 रिकवरी दर्ज की हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, रविवार को राज्य में 30,596 नए Covid-19 के मामलों में सबसे अधिक एक-दिवसीय स्पाइक देखी गई।

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