रीवा में 4 मई से क्या खुलेगा, क्या नहीं? कलेक्टर का आदेश जारी, यहाँ पढ़ें...
केंद्रीय Guideline के हिसाब से कल 4 मई से कुछ गतिविधयों में राहतें दी जा रही है। इस पर आज रीवा कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है।
Lockdown 3.0 पर रीवा कलेक्टर का आदेश जारी: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा 17 मई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही Corona संक्रमण के आधार पर जिलों को Green, Orange & Red Zone में रखा गया है। रीवा केंद्र सरकार के सूची में Green Zone में आता है। इस वजह से यहाँ केंद्रीय Guideline के हिसाब से कल 4 मई से कुछ गतिविधयों में राहतें दी जा रही है। इस पर आज रीवा कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है।
ये गतिविधियां बंद रहेंगी
- चिकित्सीय कारणों या दिशानिर्देश के तहत दी गई अनुमत्य गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर्जिला एवं अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास, ऑगनवाड़ी एवं मदरसा पूर्णतः प्रतिबंधित
- सिनेमाहाल, शापिंग मॉल, शापिंग कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, जिम आदि प्रतिबंधित रहेगा
- धार्मिक स्थल
- सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के जमावड़ों पर प्रतिबंध रहेगा
- होटल, रेस्टोरेंट, रिसार्ट, लॉज, गेस्ट हाउस, पीजी आदि प्रतिबंधित रहेंगा
- हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, मसाज पॉर्लर, स्पॉ सेंटर आदि प्रतिबंधित
- सभी पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि की दुकानों पर प्रतिबंध
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इन्हे मिली अनुमति
- सभी स्वास्थ्य सेवाएं
- कृषि पशुपालन, डेयरी, मछली पालन कार्य एवं सेवाएं
- प्रतिष्ठान एवं व्यावसायिक सेवाएं
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- किराना, राशन, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, पीडीएस के तहत आने वाली समस्त दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
- सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेगे