रीवा की अदालत में फैसला, मात्र 70 दिनों में 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

रीवा जिले के त्योंथर न्यायालय में रेप केस के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2022-01-14 12:38 GMT

रीवा। तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला रीवा जिले के त्यौथर न्यायालय के विद्रवान न्यायाधीश ने सुनाते हुए आरोपी को सख्त सजा दी है।

इस केस की पैरवी करने वालें सरकारी वकील ने फैसले के सबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनेह थाना क्षेत्र से एक तीन वर्ष की अबोध बालिका के साथ रेप का केस न्यायालय में पहुचा था। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

जल्द मिला न्याय

जानकारी दे रहे सरकारी वकील ने बताया कि पास्को एक्ट मामला में घटना से लगभग 65 से 70 दिन में दोषी को सजा सुनाई गई है। रेप के इस केस को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए अबिलंब दोषी को सजा सुनाई है।

घटना के सबंध में बताया गया है कि घटना दिनांक की रात अबोध बालिका अपनी मां के साथ सो रही थी। इसी बीच आरोपी द्ररिदा पहुचा और बच्ची को उठा कर खेत में ले गया। जब वह वापस मां के पास बच्ची को लेकर आया तो बच्ची रो रही थी और उसकी आवाज सुनकर सो रहे उसके माता-पिता की नींद खुल गई। उन्होने देखा कि बच्ची को अत्याधिक रक्त स्राव हो रहा है। जिस पर उन्होने पुलिस में शिकायत करने के साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया था। 

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