REWA: बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए स्वंय का वाहन होने पर ही ई-पास दिया जायेगा

REWA: बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए स्वंय का वाहन होने पर ही ई-पास दिया जायेगाREWA: कलेक्टर बसंत कुर्रे ने निर्देश जारी कर कहा है कि

Update: 2021-02-16 06:21 GMT
REWA: बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए स्वंय का वाहन होने पर ही ई-पास दिया जायेगा

REWA: कलेक्टर बसंत कुर्रे ने निर्देश जारी कर कहा है कि मध्यप्रदेश के ई-पास की सुविधा देने के लिए स्वंय का वाहन या साधन होने पर ही ई-पास दिया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि कुछ अभिभावक अन्य प्रदेशों में फंसे हुये बच्चों को लेने के लिए जाना चाहते हैं एवं पुन: प्रदेश में उन्हें वापस लेकर आना चाहते हैं। इस तरह के प्रकरणों में आने एवं जाने का पास एक साथ जारी किया जायेगा।

प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में कार्य हेतु जाने के लिए संविदाकार एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास जारी किया जायेगा। पास जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि हॉट-स्पॉट वाले जिलों से आने पर प्रतिबंध है। इसी प्रकार इंदौर, भोपाल और उज्जैन में केवल मृत्यु एवं मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य आवागमन पर प्रतिबंध है।

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