LOCKDOWN की ढील में REWA में कटौती, पढ़िए पूरी खबर
LOCKDOWN की ढील में REWA में कटौती, पढ़िए पूरी खबरREWA। LOCKDOWN में मिली छूट से हालात बिगडऩे लगे थे। कलेटर ने छूट में कटौती कर दी है।
LOCKDOWN की ढील में REWA में कटौती, पढ़िए पूरी खबर
REWA। LOCKDOWN में मिली छूट से हालात बिगडऩे लगे थे। कलेटर ने छूट में कटौती कर दी है। संसोधन आदेश जारी कर दुकानों को सिर्फ 12 बजे तक खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कई चीजें भी स्पष्ट कर दी हैं। दुकानदार और खरीददार को चेतावनी जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग टूटी तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। ज्ञात हो कि 21 अप्रैल को कलेटर ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर एक आदेश जारी किया था।
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इस आदेश में दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी थी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। लॉकडाउन में राहत मिलते ही लोग सड़कों पर निकलने लगे थे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि कलेटर को सत एशन लेना पड़ा।
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आदेश में संसोधन कर दी गई छूट में कटौती के आदेश जारी करने पड़े। गुरुवार को एक आदेश जारी कर सभी दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद सम्भव है कि जो लापरवाही रीवा में नजर आ रही थी, उसमें कमी देखने को मिलेगी। यह संसोधन आदेश 3 मई तक प्रभावशील रहेगा। यह दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी संसोधन आदेश में किराना और आवश्यक सामान, खाद्य, किराने का सामान, स्वच्छता की वस्तुएं, फल एवं सब्जिया , डेयरी और दूध, बूथ, मुर्गी, मांस और मछली, पशु चारा और चारा आदि की दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा सर्विस सेंटर की दुकानें भी 12 बजे दोपहर तक ही खोली जा सकेंगी।