रीवा में कार्बाइड गन पर सख्त रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश; दीपावली पर कई लोगों की आंखे खराब हुई थी

दीपावली के दौरान रीवा में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से आंखों की चोट और हादसों की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर ने जिले में इसके निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।;

Update: 2025-10-25 06:08 GMT
🔹 News Highlights:
  • रीवा कलेक्टर ने दीपावली पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध।
  • लोगों की आंखों में चोट के मामलों के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती।
  • निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

रीवा में कार्बाइड गन के उपयोग पर सख्त कार्रवाई

रीवा जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ दिनों से खासकर की दीपावली के महापर्व में कार्बाइड गन से लोगों की आंखों और चेहरे पर चोट लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में ऐसे सभी उपकरणों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

क्या है कार्बाइड गन और क्यों हो रहा इसका इस्तेमाल

कार्बाइड गन असल में लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाई जाती है, जिससे तेज आवाज निकलती है। त्योहारों के समय कुछ लोग इसे पटाखों की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह अत्यंत खतरनाक और अवैध है। कई बार इसके फटने से गंभीर चोटें और हादसे भी हो चुके हैं।

कलेक्टर का आदेश और कानूनी प्रावधान

कलेक्टर ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है। आदेश के मुताबिक, जिले में किसी भी व्यक्ति को ऐसे विस्फोटक उपकरणों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी, आदेश का सख्ती से पालन

रीवा कलेक्टर ने एसडीएम, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

लोगों से अपील – सुरक्षित और शांतिपूर्ण दीपावली मनाएं

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के विस्फोटक या खतरनाक उपकरणों का उपयोग न करें। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पर्यावरण और सुरक्षा का ध्यान रखना सभी की जिम्मेदारी है।

FAQs: रीवा में कार्बाइड गन प्रतिबंध से जुड़े सवाल-जवाब

1. रीवा में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

क्योंकि दीपावली के दौरान कार्बाइड गन के उपयोग से लोगों की आंखों और शरीर को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते प्रशासन ने इसे लोक सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित किया है।

2. प्रतिबंध के तहत किन चीजों पर रोक होगी?

निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग — इन सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

3. यह आदेश कब से प्रभावी हुआ?

कलेक्टर का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और प्रशासन ने इसके पालन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

4. क्या कार्बाइड गन बनाना या बेचना अपराध है?

हां, प्रशासनिक आदेश के अनुसार कार्बाइड गन का निर्माण या बिक्री दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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