रीवा जिले में नशीली कफ सिरप बेचने वाले आरोपी को 15 वर्ष की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

Rewa News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में नशीली कफ सिरप बेचने वाले आदतन आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। वहीं उस पर 1 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

Update: 2023-08-02 08:35 GMT

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में नशीली कफ सिरप बेचने वाले आदतन आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। वहीं उस पर 1 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह की अदालत ने सुनाया है।

267 शीशी सिरप हुई थी बरामद

इस संबंध में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 23 अगस्त 2021 को उपनिरीक्षक आरपी नागर ने मुखबिर की सूचना पर आमिर खान उर्फ गोल्डन पुत्र इशरत खान निवासी वार्ड क्रमांक 7 हनुमना को काले रंग की मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 17 एमएल 4151 को बिझौली ओव्हर ब्रिज के पास घेराबंदी कर पकड़ा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो आरोपी के बैग से 267 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि अरुण गुप्ता उर्फ गुड्डू उर्फ लाला पिता नाथूलाल गुप्ता निवासी हनुमना की भी संलिप्तता है। जिसके संदर्भ में मौके से लिखापढ़ी कार्यवाही की गई।

1 लाख रुपए लगाया अर्थदण्ड

हनुमना थाना में अपराध क्रमांक 289/21 धारा 8 (सी) 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी अरुण गुप्ता को फरार घोषित कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी आमिर खान उर्फ गोल्डन के विरुद्ध धारा 8 सी 21 सी एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया। विचारण दौरान 11 साक्षी परीक्षित कराये गये। जिस पर आरोपी को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोष सिद्ध पाया गया। लिहाजा न्यायालय ने आरोपी आमिर खान उर्फ गोल्डन को धारा 8 सी का उल्लंघन कर 21 सी एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।

Tags:    

Similar News