रीवा में चेक अनादरण के प्रकरण में अभियुक्त को हुई सजा

रीवा न्यायिक दण्डाधिकरी पद्मिनी सिंह के न्यायालय में सुनाई गई सजा.

Update: 2023-01-11 06:13 GMT

फाइल फोटो

रीवा. चेक अनादरण (Cheque Dishonor Case) के मामले में न्यायिक दण्डाधिकरी पद्मिनी सिंह के न्यायालय में अभियुक्त को 1 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. 

प्रकरण के मुताबिक शिव फिलिंग स्टेशन के प्रोप्राइटर मेजर आनंद कुमार सिंह निवासी स्वयंबर विवाह घर के पास, नरेन्द्र नगर, रीवा का ग्राम लोही, गुढ़ रोड पर पेट्रोल पंप संचालित है, जहाँ से सचिन तिवारी निवासी ग्राम कपसा, तहसील सेमरिया, हाल निवास विंध्य विहार कॉलोनी पड़रा के द्वारा परिवादी के पेट्रोल पंप से डीजल एवं पेट्रोल लिए जाने के एवज में दिनांक 22-02-2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा रीवा का परिवादी को 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये) का चेक जारी किया गया था, जो चेक बैंक से अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित कर दिया गया था, जिसके संबंध में परिवादी के द्वारा नोटिस जारी कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

जिस प्रकरण में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की दस्तावेजों एवं न्यायालय पर आई साक्ष्य पर गहनता से दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद न्यायिक दण्डाधिकरी माननीय पद्मिनी सिंह के न्यायालय से अभियुक्त सचिन तिवारी को चेक अनादरण के प्रकरण में दोषी पाते हुए 21,54,750/- ( इक्कीस लाख चउवन हजार सात सौ पचास रुपये) प्रतिकर राशि के साथ 1 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई तथा प्रतिकर के व्यतिक्रम में 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह (एडवोकेट), अधिवक्ता महेश तिवारी, विकास मिश्रा, इरफान खान, गजाधर प्रसाद मिश्रा आदि अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई. 

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