Rewa News: विस्फोटक पदार्थ के आरोपीगण न्यायालय से हुये दोषमुक्त

Rewa News: विस्फोटक पदार्थ के आरोपीगण न्यायालय से हुये दोषमुक्त

Update: 2021-11-28 04:40 GMT

रीवा: अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 16.10.2011 को दिन के 12 बजे पुलिस थाना विश्वविद्यालय रीवा द्वारा गंगोत्री कॉलोनी जाकर अनुज प्रताप सिंह एवं राकेश सिंह के घर के छापा मारा जिस पर आरोपीगण के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जिसमें 10 बोरी जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर तीन बोरी, प्राइम कार्ड जो बम बनाने मे उपयोग किया जाता है जप्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना विश्वविद्यालय लाया गया था.

पुलिस थाना विश्वविद्यालय रीवा मे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 6 का अपराध पंजबद्ध किया गया था, जिसका अपराध क्रमांक 263/2011 था, अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी के पश्चात् न्यायालय मे पेश किया। 

जिसका विचारण मान्नीय ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री मुकेश कुमार यादव के न्यायालय द्वारा किया गया, विचारण उपरांत आरोपीगण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा से दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा सिंह) ने की।

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