एमपी में नया अध्यादेश: सड़क पर मिले मवेशी तो 50 की जगह 5000 रुपए भरना होगा जुर्माना

एमपी में नया अध्यादेश: सड़क के बीच पशु दिखने पर मप्र हाईकोर्ट के टिप्पणी ने नगर निगम और नगर पालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव करवा दिया।

Update: 2022-04-07 02:36 GMT

stray cattle in India

सड़क के बीच पशु दिखने पर मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) के चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने नगर निगम और नगर पालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव करवा दिया। अब इस संशोधित एक्ट को राज्य सरकार आनन-फानन में अध्यादेश से लागू करने जा रही है। नए अध्यादेश में प्रावधान किया जा रहा है कि यदि सड़क पर पशु मिले तो मालिक को 100 गुना यानी 5000 रु. तक जुर्माना भरना होगा। पहले यह सिर्फ 50 रु. तक था।

विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जिन दो अधिनियम में बदलाव हो रहा है, उसमें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 और नगरपालिका अधिनियम 1961 की 254 शामिल हैं।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि चूंकि एक्ट संशोधित हो रहा है। इसे बजट सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन वह समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इसीलिए अध्यादेश से संशोधित कानून लागू करेंगे। यहां बता दें कि अक्टूबर 2021 में चीफ जस्टिस भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर पशु दिखे। जबलपुर पहुंचकर उन्होंने टिप्पणी की कि सड़कों पर पशु रहना गंभीर समस्या है। कितने दिनों से यह दिक्कत है, यह ठीक नहीं। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए।' इसी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई।

लंबे समय से विचाराधीन थीं तीन याचिकाएं

इससे पहले स्ट्रीट डॉग्स और आवारा मवेशियों को लेकर तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में थीं। सतीश कुमार वर्मा ने स्ट्रीट डॉग को लेकर 2006-07 में याचिका लगाई थी। बृजेंद्र लक्ष्मी यादव ने (25056/19) 2014-15 के समय और फिर पूनम शर्मा ने (25829/18) अपनी पिटीशन में आवारा मवेशी की बात रखी। अंततः सुनवाई हुई और राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।

8.53 लाख गौवंश व 10 लाख कुत्ते आवारा घूम रहे

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मप्र में आवारा गौवंश की संख्या 8 लाख 53 हजार 971 है, जबकि आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख 9 हजार 76 है। पालतू पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है। पालतू कुत्तों की संख्या भी 3 लाख 3 हजार 567 है।

प्रदेश में कितने पशु

  • गौवंश 1,87,50,828
  • भैंस 1,03,07,131
  • भेड़-भेड़ी 3,24,585
  • बकरा बकरी 1,10,64,524
  • घोड़ा घोड़ी 13, 260
  • खच्चर 2,543
  • गधा 8,135

(2019 में हुई 20वीं पशु गणना)

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