मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा की ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत जारी रहेगा और उसे बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है और जनरल आरक्षण को भी लेकर कोर्ट ने अपना फैसला यथावत रखा है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक प्रदेश में, ओबीसी वर्ग को पहले की तरह सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जा सकेगा
इसके अलावा हाईकोर्ट में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से इस आरक्षण पर रोक लगाने की अपनी मांग को दोहराया गया। इस पर हाईकोर्ट ने दस फीसदी ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण पर रोक लगाने से फिलहाल हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।