सीधी में RTE उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: निजी स्कूल संचालक को SDM का नोटिस, बच्चों को स्कूल आने से रोकने का आरोप

सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक में निजी स्कूल पर RTE उल्लंघन का आरोप। अवैध फीस वसूली और बच्चों को स्कूल आने से रोकने पर SDM ने नोटिस जारी किया।

Update: 2025-12-18 05:38 GMT
  • कुसमी ब्लॉक के निजी स्कूल पर RTE उल्लंघन का आरोप
  • RTE छात्रों से अवैध शुल्क मांगने की शिकायत
  • बच्चों को स्कूल आने से रोकने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप
  • SDM वीके आनंद ने तीन दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया

सीधी जिले में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल | RTE Violation Case

सीधी जिले के जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम भदौरा में संचालित एक निजी स्कूल पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। आरोपों के सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों के साथ नियमों के विपरीत व्यवहार किया गया।

अवैध शुल्क मांगने का आरोप | Illegal Fee Demand

शिकायत के अनुसार, निजी स्कूल संचालक द्वारा RTE के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों और उनके अभिभावकों से अवैध रूप से शुल्क की मांग की जा रही थी। जबकि RTE अधिनियम के तहत चयनित विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना प्रतिबंधित है।

जब अभिभावकों ने इस अवैध मांग का विरोध किया, तो उन्हें नोटिस थमा दिए गए और बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया।

बच्चों को स्कूल से रोके जाने का आरोप

आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने RTE के तहत पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा में बैठने नहीं दिया। इससे बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हुआ।

अभिभावकों का कहना है कि इस तरह के व्यवहार से बच्चों में डर और तनाव का माहौल बन गया।

जांच में आरोप सही पाए गए | Administration Inquiry

मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंचने के बाद पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में स्कूल संचालक के कृत्य को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) का उल्लंघन बताया गया।

जांच के आधार पर प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।

SDM का सख्त रुख, तीन दिन का समय

SDM विकास कुमार आनंद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संस्था प्रमुख का यह व्यवहार कानूनन अपराध होने के साथ-साथ शिक्षा के मूल उद्देश्य के भी विपरीत है। बच्चों और अभिभावकों को अपमानित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

स्कूल संचालक को तीन दिवस के भीतर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पहले ही तैयार हो चुका है पंचनामा

उल्लेखनीय है कि इस मामले में स्थानीय स्तर पर पहले ही पंचनामा तैयार कर प्रशासन को सौंपा जा चुका था। पंचनामे में बच्चों को स्कूल से निकाले जाने और अभिभावकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विस्तृत विवरण दर्ज है।

प्रशासन अब इस पूरे मामले में कानून के अनुसार अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है।

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FAQ | अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह मामला किस जिले से जुड़ा है?

यह मामला सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक से जुड़ा है।

स्कूल पर क्या आरोप लगाए गए हैं?

RTE छात्रों से अवैध शुल्क मांगने और बच्चों को स्कूल से रोकने का आरोप है।

SDM ने क्या कार्रवाई की है?

स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

जवाब नहीं देने पर क्या होगा?

संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानूनन कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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