MP Navratri guidelines: नव दुर्गा उत्सव मनाने में करें नियमों का पालन अन्यथा होगी कार्यवाही

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने नव दुर्गा उत्सव मनाने के लिए गुइडलाइन्स जारी की है।

Update: 2021-10-07 17:47 GMT

Madhya Pradesh Navratri Guidelines: नवरात्रि (Navratri) के समय मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं नवरात्रि के समय कहीं रामलीला तो कहीं गरबा का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन बुधवार को प्रदेश सरकार ने गरबा,रामलीला व नव दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह अनुमति कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तो दी गई है। जिसके बाद गरबा आयोजको में खुशी देखी जा रही है। नियमो का पालन न करने पर कार्यवाही निश्चित है।

रात 11 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू


कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दुर्गा उत्सव के दौरान रात्रि 11ः00 बजे से सुबह 6ः00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान किसी भी तरह का आयोजन तथा भीड़ भाड़ एकत्र करना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।

गाइड लाइन कुछ इस प्रकार

  • जारी गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 11ः00 बजे से 6ः00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
  • गरबा स्थल, दुर्गा पंडाल में डीजे बैंड की अनुमति रात्रि केवल 10 बजे तक।
  • सभी आयोजन में कॉलोनी, मोहल्ला या सोसाइटी में उपस्थिति मात्र 50 प्रतिशत क्षमता हो।
  • सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल, संस्कृत समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सिनेमाघर, जिम, योग केंद्र 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
  • रावण दहन कार्यक्रम खुले मैदान में आयोजित होगा।
  • झांकी चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा, अनुमति के लिए कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा।
  • मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश होगा लेकिन मेला नहीं लगेगा।
  • शादी विवाह में 300 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • रेस्टोरेंट 100 प्रशासन क्षमता के साथ अब खुल सकते हैं।

कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक

सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार आयोजन के पूर्व कलेक्टर कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। खास तौर पर रामलीला आयोजन, गरबा आयोजन, चल समारोह का आयोजन, रावण दहन या दुर्गा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर कलेक्टर के यहां से अनुमति आवश्यक होगी। ऐसा ना करने पर आयोजकों पर कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी।

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