MP: School की फीस को लेकर High Court का बड़ा फैसला, तुरंत पढ़िए

MP: School की फीस को लेकर High Court का बड़ा फैसला, तुरंत पढ़िए MP: School की फीस को लेकर High Court ने बड़ा फैसला कर दिया है

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

MP: School की फीस को लेकर High Court का बड़ा फैसला, तुरंत पढ़िए

MP: School की फीस को लेकर High Court ने बड़ा फैसला कर दिया है और स्कूलों को साफ़ कह दिया है की ट्यूशन की फीस के अलावा कोई भी फीस स्कूल नहीं लेगा। मिली जानकारी के अनुसार कई जगह से खबर आ रही थी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहा नहीं देने पर गुंडागर्दी तक उतर आया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

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ट्यूशन फीस के अलावा वसूल रहे अन्य फीस

बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, एक्टिविटी सहित अन्य कई मदों में फीस वसूल रहा है। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं।

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