MP Govt Holidays 2026: सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 127 दिन अवकाश, 5-डे वर्किंग जारी; छुट्टियों की पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 का सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया। सालभर में 127 छुट्टियां, 238 कार्य दिवस और 5-डे वर्किंग सिस्टम जारी रहेगा। चाइल्ड केयर लीव, अर्जित अवकाश और नियमों में बड़े बदलाव लागू।
- मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया
- कुल 127 छुट्टियां — 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 पब्लिक हॉलीडे
- 5-डे वर्किंग सिस्टम पहले की तरह जारी रहेगा
- अवकाश नियमों में बड़े बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू
मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए नया सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कर्मचारियों के लिए काम और अवकाश का पूरा शेड्यूल तय कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार साल 2026 में सरकारी दफ्तर कुल 238 दिन खुलेंगे, जबकि कर्मचारियों को 127 दिनों का अवकाश मिलेगा। इनमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।
5-Day Working — पहले जैसी व्यवस्था लागू रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में लागू 5-डे वर्किंग सिस्टम यथावत रहेगा। यानी सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर खुलेंगे और शनिवार-रविवार अवकाश रहेगा। काम के घंटे बढ़ाने और शनिवार को काम बहाल करने पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
Public Holidays — 2025 से एक छुट्टी ज्यादा
सरकार ने बताया कि 2026 में कर्मचारियों को 2025 के मुकाबले एक अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) को भी छुट्टी की सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ पब्लिक हॉलीडे की संख्या बढ़कर 23 हो गई है।
Optional Leave — 63 ऐच्छिक छुट्टियों का विकल्प
सार्वजनिक अवकाशों के अलावा कर्मचारियों को 63 ऐच्छिक अवकाश दिए गए हैं। इनमें से कोई भी तीन छुट्टियां कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। इससे कर्मचारियों को निजी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त लचीलापन मिलता है।
Weekend Effect — 6 छुट्टियां शनिवार-रविवार में “मर्ज”
कैलेंडर के अनुसार 2026 में छह बड़े त्योहार और जयंती ऐसे हैं जो शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों को इन पर अलग से छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। इसका असर लंबे अवकाश और ट्रैवल प्लान पर पड़ सकता है।
Leave Rules Change — 1 जनवरी 2026 से लागू बड़े संशोधन
सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 में कई अहम बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इनका सीधा फायदा-नुकसान कर्मचारियों पर पड़ेगा।
Child Care Leave — वेतन नियम में बड़ा बदलाव
महिला कर्मचारियों को मिलने वाले 730 दिन के संतान पालन अवकाश में संशोधन किया गया है। पहले 365 दिनों के लिए पूरा वेतन मिलेगा, जबकि दूसरे 365 दिनों के लिए 80% वेतन दिया जाएगा। यह अवकाश 18 वर्ष तक की संतान के लिए स्वीकृत रहेगा।
एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार अवकाश लिया जा सकता है, जबकि सिंगल मदर के लिए यह सीमा छह बार तय की गई है।
चाइल्ड केयर लीव (CCL) में सरोगेसी और सिंगल फादर भी शामिल
सरोगेसी: पहली बार चाइल्ड केयर लीव में सरोगेसी को शामिल किया गया है। कमीशनिंग मां (जो सरोगेसी के जरिए मां बनती है) को 180 दिन का प्रसूति अवकाश और कमीशनिंग पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
सिंगल फादर: सरकारी नौकरी कर रहे एकल पुरुष (अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा) को भी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का संतान पालन अवकाश (CCL) मिलेगा।
गोद लेने पर अवकाश: दत्तक पुत्र को गोद लेने पर महिला को 180 दिन और पुरुष को 15 दिन का अवकाश मिलेगा।
Teachers’ Leave — अर्जित अवकाश में राहत
प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब उन्हें साल में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, जिससे स्कूल-कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Dussehra Holiday Proposal — क्यों हुआ खारिज?
भोपाल प्रशासन ने दशहरा से एक दिन पहले लोकल हॉलीडे का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। कारण यह बताया गया कि अक्टूबर में पहले से कई छुट्टियां थीं और अतिरिक्त अवकाश से सरकारी कामकाज प्रभावित हो सकता था।
FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. 2026 में कुल कितनी सरकारी छुट्टियां रहेंगी?
कुल मिलाकर 127 छुट्टियां — जिनमें रविवार, शनिवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।
Q2. क्या 5-डे वर्किंग सिस्टम बदला गया?
नहीं, पहले जैसी व्यवस्था जारी रहेगी। शनिवार-रविवार अवकाश रहेगा।
Q3. क्या छुट्टियों में वृद्धि हुई है?
हाँ — 2025 के मुकाबले एक अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश जोड़ा गया है।
Q4. चाइल्ड केयर लीव में क्या बदलाव हुआ?
पहले 365 दिनों पर पूरा वेतन और अगले 365 दिनों पर 80% वेतन मिलेगा।