HIGH COURT का आदेश, MPPSC के 91 पदों पर फिर करे नियुक्ति

HIGH COURT का आदेश, MPPSC के 91 पदों पर फिर करे नियुक्तिजबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने  एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया

Update: 2021-02-16 06:21 GMT

HIGH COURT का आदेश, MPPSC के 91 पदों पर फिर करे नियुक्ति

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने  एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी (MPPSC ) की असि. प्रोफेसर्स की 2017 की चयन सूची निरस्त कर दी है. आयोग ने 2500 पदों पर नियुक्ति की थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब ये नियुक्तियां अपने आप ही रद्द हो जाएंगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग नई चयन सूची बनाए. उसमें 33 परसेंट महिला आरक्षण (reservation) के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए.अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी,अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा.

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असिस्टेंट प्रोफेसर्स पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने  जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था. ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थीं. जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को इसकी सुनवाई हुई.

नहीं रहें बॉलीवुड के महानायक ऋषि कपूर, मध्यप्रदेश के रीवा से था गहरा नाता महिला आरक्षण का नहीं हुआ था पालन हाईकोर्ट ने पाया कि हॉरिजोंटल महिला आरक्षण के प्रावधानों के तहत एक वर्ग की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता. ऐसे में हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द करते हुए एमपी-पीएससी को 2 माह में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है.अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी,अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से एक बड़ी राहत उन महिला अभ्यर्थियों के लिए है जो नौकरी का इंतज़ार कर रही थीं.

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