एमपी के इस जिले के पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज, जानें

Dindori MP News: सिटी कोतवाली थाने में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 186 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

Update: 2022-11-03 12:28 GMT

Dindori MP News: सिटी कोतवाली थाने में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 186 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि डिंडौरी के राजस्व निरीक्षक व पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने यह प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

क्यों दर्ज किया गया प्रकरण

पुलिस ने बताया कि बीती शाम राजस्व निरीक्षक दीपक रघुवंशी, पटवारी हीरेन्द्र सूर्यम द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दर्ज शिकायत के अनुसार 1 नवंबर को मप्र स्थापना दिवस कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मनाया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्र परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू ब्यौहार और पार्षद रितेश जैन व अन्य लोगों ने धरना प्रदर्शन जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी।

लोगों द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान डाल कर शांति भंग करने के आशय से विधि विरूद्ध कार्य किया गया था। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रशासनिक अधिकारियां ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास भी किया लेकिन वह नहीं माने। जिसके बाद राजस्व निरीक्षक और पटवारी की शिकायत पर हंगामा कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

प्रभावित हुआ कार्यक्रम

बताया गया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ हंगामा प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। जिसके कारण कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ, कार्यक्रम भी अपेक्षित तरीके से नहीं चल पाया था।

वर्जन

पटवारी और राजस्व निरीक्षक द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

भूपेन्द्र पेंद्रो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली

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