28 से 30 दिसंबर तक भोपाल में धार 144, कई इलाकों में होगा प्रभाव, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जाने कारण.....

28 से 30 दिसम्बर तक चलना है। विधान सभा सत्र में किसी तरह का खलल न पडे इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धार 144

Update: 2021-02-16 06:41 GMT

28 से 30 दिसंबर तक भोपाल में धार 144, कई इलाकों में होगा प्रभाव, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जाने कारण…..

भोपाल। हर हाल में प्रदेश में शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन कई तरह के प्रतिबंध लगाती है। प्रदेश की राजधानी में कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर भोपाल के कई इलाकों में धार 144 लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार विधान सभा का सत्र 28 से 30 दिसम्बर तक चलना है।

विधान सभा सत्र में किसी तरह का खलल न पडे इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धार 144 लागू किया है। वही कलेक्टर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश सत्र के दौरान लागू रहेगा। इस दौरान बारात और शव यात्रा को छोडकर किसी भी तरह से पांच लोंगों को एक साथ एकत्र होने पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि यह आदेश 28 की सुबह 6 से 30 की रात 12 बजे तक 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चैराहा, नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला पुराना मार्ग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चैराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर, वहां की समस्त झुग्गी में धारा 144 का आदेश प्रभावशील रहेगा। यहां पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते।

साथ ही कोई व्यक्ति किसी जुलूस या प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न ही उसमें भाग ही ले सकता है। साथ ही किसी तरह से कोई सभा का आयोन नही किया जायेगा। वही धारदार हथियार, समाज में अशांति फेलाने वाला कोई भी साधान लेकर चलने मे ंभी प्रतिबंध लागू होगा।

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