मध्यप्रदेश में स्कूल फीस लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर

मध्यप्रदेश में स्कूल फीस लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बच्चो से फीस ले पाएंगे या नहीं इसका अंतिम

Update: 2021-02-16 06:26 GMT

मध्यप्रदेश में स्कूल फीस लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर

मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बच्चो से फीस ले पाएंगे या नहीं इसका अंतिम फैसला कोर्ट 10 अगस्त को करेगा। आपको बता दे की राज्य सरकार ने इससे पहले अपना पक्ष  कहा था की स्कूल बच्चो से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते है लेकिन सरकार के इस फैसले से अभिभावक  ने नाराजगी जताई। सरकार का जो आदेश है, वही लागू होगा, लेकिन 10 अगस्त को फाइनल फैसले पर भी सभी की निगाहें लग गई हैं।

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जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई जिसमे कोर्ट ने कहा की बच्चो से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल पायंगे लेकिन स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और भी साड़ी सुविधाओं की वसूली कर रहे है. 

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इससे पहले जुलाई के पहले सप्ताह में भी इसी मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई को सभी पक्षों को बुलाया था। उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष राज्य की निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी।

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