मध्यप्रदेश के इस जिले में अगर 9 बजे रात के बाद निकलें, तो 14 दिन के लिए भेजे जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह निकलता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा. कलेक्टर ने यह आदेश बुधवार की रात जारी किया

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बेवजह निकलता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा. कलेक्टर ने यह आदेश बुधवार की रात जारी किया है.

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बता दें जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा घोषित रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू के दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने वाले लोगो पर लगाम लगाने के लिए जारी किया है. 

कलेक्टर ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा की कुछ लोग लापरवाही पूर्वक रात 9 बजे बिना किसी ठोस वजह के घुमते हैं. जबकि रात 9 बजे तक सभी दुकाने, बाज़ार बंद करा दी जाती है. अब ऐसे लोगों की जांच की जाएगी एवं उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करा दिया जाएगा। 

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कलेक्टर के अनुसार रात 9 बजे के बाद अति-आवश्यक सेवा वाले वाहनों, राजस्व, स्वास्थ्य, होमगार्ड, पुलिस एवं सरकारी विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्हे अनुमति मिली हो एवं इनके अलावा मीडिया कर्मियों को ही आवाजाही की अनुमति होगी.

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