मध्यप्रदेश

रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को High Court से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से HC का इनकार

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:22 AM GMT
रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को High Court से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से HC का इनकार
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रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को High Court, Jabalpur से झटका मिला है। यहाँ उनके खिलाफ लगी चुनाव याचिका को खारिज करने

राजेंद्र शुक्ला को High Court से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से HC का इनकार

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला को High Court, Jabalpur से झटका मिला है। यहाँ उनके खिलाफ लगी चुनाव याचिका को खारिज करने से न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इनकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता एवं पराजित प्रत्याशी अभय मिश्रा को प्रकरण की तकनीकी खामियां दूर करने की दो हफ्ते की मोहलत दे दी है।

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मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आवेदनकर्ता भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला की ओर से पक्ष रखा गया था। विधायक की ओर से दलील दी गई कि चुनाव याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं, वे मनगढ़ंत हैं। आरोपों को लेकर ठोस प्रमाण नदारद हैं। इसके अलावा जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया है, वह भी तकनीकी दृष्टि से दोषपूर्ण है। लिहाजा, चुनाव याचिका निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

जबकि कांग्रेस से पराजित प्रत्याशी एवं याचिकाकर्ता अभय मिश्रा की दलील है की 2018 में राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन दिया। महंगे पोस्टर आदि छपवाए एवं सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग किया।

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इसके साथ ही यह दलील भी दी गई कि हिसाब-किताब में बैंक अकाउंट व आय के साधन सही तरीके से नहीं दर्शाए। यही नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को भी नजरंदाज किया गया। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखे जाने की व्यवस्था दे दी।

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