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PF Account से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए EPFO ने उठाएं ये जरूरी कदम

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:22 AM GMT
PF Account से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए EPFO ने उठाएं ये जरूरी कदम
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EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। EPFO के अनुसार PF Account से जुडी हर समस्या का हल अब Social Media के जरिए नियोक्ता (Employer)

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बीच हुए लॉकडाउन में EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। EPFO के अनुसार PF Account से जुडी हर समस्या का हल अब Social Media के जरिए नियोक्ता (Employer) देगा।

कर्मचारियों को PF Account से जुड़ी कई समस्याएँ आए दिन बनी रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है। इसे सरल और सुलभ करने के लिए EPFO ने नियोक्ताओं को Social Media के जरिए कर्मचारियों की समस्याओं का हल करना उचित समझा है।

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EPFO ने नियोक्ताओं से कहा है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर अकाउंट्स बनाकर कर्मचारियों की समस्याओं का हल करें। साथ ही कहा है कि यदि EPFO के पास कोई केस लंबित है तो भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी जा सकती है।

ये Tweet किया है EPFO ने

EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'प्रिय नियोक्ता, कृपया फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाएं और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी समस्याएं तथा शिकायतों को इस प्लेटफॉर्म पर उठाएं। कृपया उनके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें और उनकी शिकायतों का समाधान करें।'

EPFO ने यह भी लिखा है कि लॉकडाउन के कारण कई कर्मचारी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही आवागमन संबंधी तमाम पाबंदियों होने के कारण कंपनियां भी अपने कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में EPF से जुड़े कई काम लंबित हैं। इनका समाधान सोशल मीडिया के जरिए आसानी से किया जा सकता है।

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20 दिन में होगा निवारण

साथ ही कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को EPFO से मदद की दरकार है तो वे अपनी समस्या या शिकायत http://epfigms.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं।

यह EPFO का इन-हाउस शिकायत निवारण मंच है। संगठन का दावा है कि यहां आने वाली 92 फीसदी शिकायतों को 20 दिनों के भीतर हल कर दिया गया है। शेष लगभग 4 प्रतिशत समस्याओं का समाधान 20 से 30 दिनों के बीच और 60 दिनों से कम में किया जाता है।

EPFO के 6 करोड़ से अधिक ग्राहक, 12 लाख नियोक्ता और 65 लाख पेंशनभोगी हैं। EPFO के पास खाताधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र है। यह संगठन 21 क्षेत्रीय कार्यालयों, 138 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के साथ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है।

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