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REWA : High and higher secondary SCHOOL की मान्यता के लिए नए नियम, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:19 AM GMT
REWA : High and higher secondary SCHOOL की मान्यता के लिए नए नियम, पढ़िए
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REWA : High and higher secondary SCHOOL की मान्यता के लिए नए नियम, पढ़िएREWA। School Education Department ने नए शिक्षण सत्र से High and

REWA : High and higher secondary SCHOOL की मान्यता के लिए नए नियम, पढ़िए

REWA। School Education Department ने नए शिक्षण सत्र से High and higher secondary SCHOOL की मान्यता नियम 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत ऐसे SCHOOL जो नवीन मान्यता चाहते हैं उनके लिए नए मान्यता नियमानुसार हाई व हायर सेकंडरी SCHOOL के लिए न्यूनतम आधा एकड़ जमीन होना आवश्यक है। जबकि ऐसे SCHOOL जहां कक्षा 1 से 12 वीं तक या कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक एक ही परिसर में संचालित होती है इसके लिए न्यूनतम 1 एकड़ होना आवश्यक कर दिया गया है।

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School Education Department के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर वर्तमान में कोई SCHOOL 10 वीं तक है और उसे 12 वीं की मान्यता लेना है तो नए नियमों के अनुसार अब ऐसे प्रकरणों को नवीन प्रकरण के तहत ही माना जाएगा इस अधिनियम में पूर्व से संचालित SCHOOLों को छूट दी गई है जिसके अनुसार 10 वीं के विद्यालयों के लिए 4 हजार और 12वीं के लिए 56 सौ वर्ग फीट जमीन का नियम ही रहेगा। नए नियम के अनुसार उन SCHOOLों को राहत है जो चल रहे हैं लेकिन नए SCHOOL खोलने वालों को नए नियम के अनुसार निर्धारित भूमि रखना आवश्यक होगा।

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2 बोर्ड की मान्यता है तो 1 की होगी समाप्त

बताया गया है कि ऐसी SCHOOL जो दो बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर SCHOOL संचालित करते हैं। उनमें एक की मान्यता समाप्त हो जाएगी नए निर्देश के अनुसार ऐसे SCHOOLों की एमपी बोर्ड की मान्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी।

यह होगा नियम

जानकारी के अनुसार सत्र 2020-21 की मान्यता प्राप्त निजी SCHOOLों के पास हाई SCHOOL के लिए न्यूनतम 4 हजार वर्ग फीट तथा हायर सेकेंडरी SCHOOL के लिए 5600 वर्ग फीट जमीन होना अनिवार्य कर दिया गया है। हाई SCHOOL के पास भूतल पर दो हजार तथा खुली जमीन 2000 वर्ग फीट, हायर सेकेंडरी SCHOOL के लिए 2600 वर्ग फीट, निर्मित भूतल पर तथा 3000 वर्ग फीट होना अनिवार्य है।

इसका करना होगा पालन

जानकारी अनुसार नवीन मान्यता के प्रकरणों में 1 एकड़ भूमि के अलावा उप नियम के अनुसार अधोसंरचना के साथ प्रत्येक कक्षा वर्ग संकाय तथा अध्ययन कक्ष अलग अलग होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक SCHOOL में एक सामूहिक प्रयोगशाला होगी। इतना ही नहीं भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग प्रयोगशाला होना अनिवार्य किया गया है नवीन मान्यता लेने वाले SCHOOLों के पास न्यूनतम 20 कंप्यूटर सहित कंप्यूटर लैब की सुविधा होना आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लाइब्रेरी में आयु वर्ग के हिसाब से छात्रों के लिए किताबें रखी जाना चाहिए नवीन मान्यता लेने वाले SCHOOLों के पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, वालीबाल, बास्केटबॉल का मैदान होना अनिवार्य कर दिया गया है।

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

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