मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले को लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:24 AM GMT
मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले को लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए
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मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले को लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए इंदौर। मध्यप्रदेश में हाई प्रोफाइल हनीट्रैप का मामला एक बार फिर

मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले को लेकर आई बड़ी खबर, पढ़िए

इंदौर। मध्यप्रदेश में हाई प्रोफाइल हनीट्रैप का मामला एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है। हनीट्रैप मामले में जेल में बंद श्वेता जैन और बरखा का जमानत प्रस्ताव भेजा गया है। जिला जेल की तरफ से जमानत प्रस्ताव कोर्ट भेजा गया है। इस मामले में जल्द जिला न्यायालय में फैसला हो सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते जेल में बंदियों की संख्या कम करने के चलते नए क्राइटेरिया के तहत प्रस्ताव भेजा गया है।

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हनी ट्रैप के मामले में श्वेता स्वप्निल जैन, स्वेता विजय जैन, बरखा सोनी, आरती दयाल और एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर रहे। इस केस की यह मास्टर माइंड सितंबर में जिला जेल में बंद हुई। इसके बाद करीबन 9 महीने से यह सभी आरोपित जिला जेल में ही हैं। इन्होंने जमानत पर छूटने के प्रयास किए, लेकिन कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आया। इस मामले में जिला जेल अधीक्षक अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि- अंदर कैदियों की संख्या पहले से ही काफी ज्यादा है।
वर्तमान हालत में भी लगातार कैदी जेल के अंदर बढ़ते चले आ रहे हैं। कैदियों की संख्या के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में शासन और कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन्हें जमानत पर छोड़ा जा सकता है। उस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि- अंतरिम जमानत देने से जेल के अंदर कैदियों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरी सावधानियां है। वह बरती जा सकेंगी।

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पिछले दिनों कुछ कैदियों को छोड़ा भी गया था। दो दिन पहले कोर्ट के पास कुछ और नाम भेजे गए हैं। इनमें श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी का नाम भी भेजा गया है। दोनों पर जो आरोप लगे हैं उनमें सात साल तक की सजा है। इस क्राइटेरिया में हनी ट्रैप की बस यहीं दो आरोपी आ रही है। इसी के चलते इन दोनो के नाम कोर्ट भेजे गए हैं। [signoff]
Aaryan Dwivedi

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