मध्यप्रदेश

MP में LOCKDOWN खत्म अब UNLOCK 1.0, आज से नई शुरुआत, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:23 AM GMT
MP में LOCKDOWN खत्म अब UNLOCK 1.0, आज से नई शुरुआत, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, पढ़िए
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MP में LOCKDOWN खत्म अब UNLOCK 1.0, आज से नई शुरुआत, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, पढ़िएMP. कोरोना वायरस के कारण लगा

MP में LOCKDOWN खत्म अब UNLOCK 1.0, आज से नई शुरुआत, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, पढ़िए

MP. कोरोना वायरस के कारण लगा LOCKDOWN अब खत्म हो गया है। इस बार लॉकडाउन की जगह UNLOCK 1.0 शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं वहां लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बतायी, देश का कुशल नेतृत्व किया, जिसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है।
हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं। परंतु अभी निरंतर सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। बता दें कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कि गई थी उसके बाद 31 मई तक चार चरणों में लॉकडाउन रहा।

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हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र दो गज की दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग), फेस कवर (मास्क लगाना), बार-बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश एवं प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे।
अब अनलॉक-1.0 सीएम शिवराज ने कहा- लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पाँचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे।

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कंटेनमेंट एरिया मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून, 2020 से प्रारंभ गतिविधियां मुख्यमंत्री ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे।
शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। परंतु 12वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा ।

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सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियां मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। इन्हें पुन: प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।
व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्कता नहीं होगी। अत: पास चेकिंग की व्यवस्था समाप्त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। तत्पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।

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बाजारों का खुलना मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों (shifts) के बीच पर्याप्त अंतराल हो, कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि।

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ये सावधानियाँ अनिवार्य होंगी कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाएं रखनी चाहिए। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी। सार्वजनिक सभाएँ - बड़ी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। [signoff]
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