ज्ञानवापी का ASI सर्वे: इलाहबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया, कल मामला फाइनल हो जाएगा

ज्ञानवापी के ASI सर्वे के लिए वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब इलाहबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है

Update: 2023-07-26 13:00 GMT

ASI survey of Gyanvapi will continue: इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट अपना आदेश 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद सुनाएगा।  गौरतलब है कि 24 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी का ASI सर्वे करने का आदेश दिया था, जैसे ही सर्वे शुरू हुआ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया. SC ने 26 जुलाई तक सर्वे में रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को इलाहबाद हाइकर्ट जानें के लिए कहा, बुधवार को हाइकर्ट ने ज्ञानवापी का सर्वे जारी रखने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया ा. 

गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी हमेशा से मस्जिद थी, इसे हिन्दू मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया है. इधर हिन्दू पक्ष का कहना है कि अगर मुस्लिम पक्ष को इतना ही  भरोसा है तो ASI सर्वे होने दें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ASI सर्वे में मुस्लिम पक्ष का दावा सच होता है तो फिर कोई दिक्क्त ही नहीं है. लेकिन अबतक जो साक्ष्य मिले हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी पहले मंदिर था जिसे इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दिया। 

मुस्लिम पक्ष ने फिर रिट पिटीशन डाली 

इलाहबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे जारी रखने का आदेश दिया तो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन लगा दी. अबतक इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय नहीं हुई है. .

बता दें कि 24 जुलाई को ASI की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने के लिए गई थी. लेकिन  नेसर्वे सिर्फ तीन घंटे हो पाया क्योंकी सुप्रीम ने 26 जुलाई तक इसमें रोक लगा दी. बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि परिसर में शेषनाग की आकृति के अलावा खंडित देव विग्रह, मंदिर का मलबा, हिंदू देवी-देवताओं और कमल की आकृति, शिलापट्ट मिले हैं। यह रिपोर्ट स्टेट ट्रेजरी के लॉकर में सुरक्षित रखी गई है। 

 

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