रीवा में हैवानियत: मानस भवन के पास युवक ने बेजुबान कुत्ते को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, वायरल वीडियो से दहल उठा शहर
रीवा के मानस भवन के पास एक युवक ने मासूम कुत्ते को पीट-पीटकर मार डाला। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
रीवा, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक बेजुबान कुत्ते की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। शहर के व्यस्ततम इलाके मानस भवन के पास हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। जिसने भी यह वीडियो देखा, उसकी रूह कांप गई।
'देशी बॉयज' दुकान के सामने तांडव
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना शहर के मानस भवन स्थित 'देशी बॉयज' नामक दुकान के पास की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में डंडा और पत्थर लेकर एक बेजुबान कुत्ते पर टूट पड़ा है। युवक के सिर पर खून इस कदर सवार था कि उसने कुत्ते को तब तक पीटा जब तक कि उस मासूम जानवर के प्राण नहीं पखेरू उड़ गए।
आसपास मौजूद लोग मूकदर्शक बने रहे, जबकि दुकान में मौजूद कुछ युवकों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो में कुत्ते के चीखने की आवाजें और युवक की निर्दयता देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए।
मानसिक विकृति या जानबूझकर किया गया अपराध?
वीडियो को देखने के बाद स्थानीय नागरिकों और नेटिजन्स में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस तरह की घिनौनी और क्रूर हरकत केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो या जिसके भीतर संवेदनाएं पूरी तरह मर चुकी हों। आरोपी युवक ने बेजुबान जानवर को संभलने का एक मौका भी नहीं दिया और उसे सरेआम तड़पा-तड़पा कर मार डाला।
सोशल मीडिया पर उठा न्याय का मुद्दा
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, रीवा के पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग वीडियो को टैग करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस और रीवा प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि:
"अगर आज एक बेजुबान की जान लेने वाले इस दरिंदे को नहीं रोका गया, तो कल यह समाज के किसी इंसान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए।"
कानून की नजर में अपराध
भारत में जानवरों की हत्या करना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर अपराध है। किसी बेजुबान की इस तरह हत्या करने पर आरोपी को लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे इस मामले में पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
नोट: वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते है.