REWA में 18 घंटे के संपूर्ण LOCKDOWN का ऐलान, किराना, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगी

REWA में 18 घंटे के संपूर्ण LOCKDOWN का ऐलान किराना सब्जी दूध की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगी

Update: 2021-02-16 06:18 GMT

REWA में 18 घंटे के संपूर्ण LOCKDOWN का ऐलान, किराना, सब्जी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगी

REWA : LOCKDOWN का पालन न करने व अनावश्यक विचरण करने वाले लोगों के चलते अब रीवा में 18 घंटे का पूर्ण लाक डाउन घोषित कर दिया गया है। अब केवल सुबह 6 से 12 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी और उन्हें लाकडाउन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।

CORONA की चेन तोडऩे के लिए प्रशासन ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी लोग नहीं मानें तो सब कुछ बंद किया जा सकता है। यदि लोग सामाजिक संस्थाओं और समाजसेवियों द्वारा सहायता के तौर पर बांटे जाने भोजन के पैकेट लेने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो उसे भी बंद करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

Collector बसंत कुर्रे ने निर्देश दिये हैं कि नोवल CORONA वायरस के रोकथाम हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गयी है। आमजन को उनकी रोजमर्रा आवश्यकता की सामग्री मिले इस हेतु ग्रॉसरी, किराना स्टोर, पीडीएस दुकानों, फल, सजी आदि को सुरक्षा दूरी बनाकर साफ-सफाई की शर्तों का पालन करते हुए संपूर्ण समय हेतु खोलने की अनुमति दी गयी थी। लेकिन आमजन द्वारा सजी, फल, किराना, दूध इत्यादि लेने का बहाना बनाकर शहर में अनावश्यक रूप से विचरण किया जा रहा है। जिससे LOCKDOWN के आदेश का उल्लंघन हो रहा है।

Collector कुर्रे ने बताया कि अब धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में किराना दुकान, सजी, फल की दुकानें, ठेले व दूध डेयरी, पशु आहार, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। दवा की दुकानें यथावत खुलेंगी। लेकिन दवा की दुकानों में अत्यावश्यक दवाओं एवं प्रिस्क्रिपशन के आधार पर ही दवाओं का विक्रय किया जायेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। 

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