अब पुलिस थानों में भी सूचना का अधिकार होगा सशक्त, व्यवस्था बनाने दिये गये निर्देश : REWA NEWS

रीवा। राज्य सूचना आयुक्त भोपाल के निर्देश पर रीवा संभाग के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को आरटीआई नियमों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गये हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई के समय महिला पुलिस थाना प्रभारी अनुराधा द्वारा जब यह राज्य सूचना आयुक्त को कहा कि उन्होंने आरटीआई के जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि वह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में नहीं हैं। इसके बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई नियमों के अनुरूप थानों में व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किये हैं। 

Update: 2021-03-23 18:51 GMT

रीवा। राज्य सूचना आयुक्त भोपाल के निर्देश पर रीवा संभाग के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह द्वारा संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को आरटीआई नियमों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये गये हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई के समय महिला पुलिस थाना प्रभारी अनुराधा द्वारा जब यह राज्य सूचना आयुक्त को कहा कि उन्होंने आरटीआई के जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि वह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में नहीं हैं। इसके बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई नियमों के अनुरूप थानों में व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किये हैं। 

डीआईजी ने दी व्यवस्था

डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह ने आदेश में कहा है कि जिले स्तर पर आरटीआई के संबंध कार्यवाही के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक होंगे एवं उपपुलिस अधीक्षक लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा उप अधीक्षक हेड क्वार्टर सहायक लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में हैं। इसके अलावा अनुभाग स्तर पर पुलिस अधीक्षक अपीलीय अधिकारी हैं एवं अनुभाग अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्य करेंगे। साथ ही सभी थाना प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्रवाई करेंगे। 

30 दिन के अंदर करना होगा आवेदनों का निराकरण

डीआईजी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि आरटीआई आवेदनों का 30 दिन के अंदर निराकरण करना होगा। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित रजिस्टर अपडेट रखने होंगे। इन रजिस्टरों की समय-समय पर जांच की जाएगी। वहीं कमी पाए जाने पर दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

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