एमपी रीवा: कलेक्टर के आदेश पर सीज हुआ जेपी थर्मल पॉवर प्लांट

MP Rewa: रीवा कलेक्टर ने जेपी फैक्ट्री का थर्मल पॉवर प्लांट सीज करने का आर्डर दिया था, जिसे प्रशासन ने बंद कर दिया है

Update: 2022-05-26 13:30 GMT

Rewa Jaypee Thermal Power Plant seized: मध्य प्रदेश के रीवा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर जेपी थर्मल प्लांट नावस्था को सीज कर दिया गया है।  जिले के नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला का कहना है कि जेपी थर्मल पॉवर प्लांट द्वारा विगत कई वर्षों ने बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था ऐसे में प्रशासन को इस मामले में दखल देना पड़ा और एक्शन लेना पड़ा. 

कई बार भेजी गई नोटिस 

पता चला है कि जेपी थर्मल पॉवर प्लांट को बिल भुगतान करने के लिए कई दफा नोटिस भेजा गया था, लेकिन जेपी प्रबंधन ने कभी ना तो नोटिस का जवाब दिया न ही बकाया बिल का पेमेंट किया, अब प्रशासन की चिट्ठियों की नजरअंदाजी Jaypee Thermal Power Plant Rewa को भारी पड़ गई और कलेक्टर मनोज पुष्प ने अपने अधीनस्थों को तुरंत पॉवर प्लांट सील करने का आदेश सुना दिया। जिसके बाद गुरुवार को प्रशसन की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने प्लांट में ताला जड़ दिया। 

254 करोड़ बिजली बिल बकाया था 

बताया गया है कि जेपी प्रबंधन द्वारा काफी वक़्त से बिजली का बिल नहीं जमा किया जा रहा था, बिल इतना बढ़ गया कि करोड़ों के आंकड़े पार हो गए, मालूम हुआ है की जेपी पावर प्लांट नावस्था पर बिजली विभाग का 254 करोड़ रुपए का बिल बकाया था, जिसे कई बार नोटिस भेजने के बाद भी चुकाया नहीं जा रहा था. नायब तहसीलदार का कहना है कि नावस्था में मौजूद जेपी थर्मल प्लांट में साल 2006 से 2011 तक का बिजली बिल बकाया था. जो ब्याज लगाकर 254 करोड़ के पार हो चुका था. कई बार बिल भुगतान करने के लिए विभाग ने नोटिस भेजी लेकिन जेपी प्रबंधन बिल भुगतान को टाले जा रहा था. 

हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी 

जेपी प्रबंधन ने इस बिल के भुगतान को फर्जी बताते हुए, हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका भी दायर की थी, कई दिनों तक सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने जून 2021 में उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था. जिसके बाद बिजली विभाग लगातार बिल वसूली के लिए जेपी प्रबंधन के चक्कर काट रहा था. 

अब क्या होगा 

अब या तो जेपी प्रेम से बिजली विभाग का बकाया बिल वापस कर दे, या फिर सरकार जेपी की सीज की हुई संपत्ति को कुर्क कर लेगी और आने वाले भविष्य में उस संपत्ति की नीलामी करके अपना बकाया बिल की राशी को वसूल करेगी 


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