REWA में 25 मार्च तक शराब की दुकाने बंद करने के निर्देश, न बंद करने वालो पर होगी ठोस कार्रवाई

रीवा . कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने जिले की सभी देशी

Update: 2021-02-16 06:17 GMT

रीवा . कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने जिले की सभी देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों एवं बार रेस्तरां को 24 मार्च तथा 25 मार्च को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिये हैं।

इस अवधि में सभी तरह की देशी तथा विदेशी मदिरा की खरीद विक्री पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) लगाया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा जिला आबकारी अधिकारी को प्रतिबंध का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिये।

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