Coronavirus : REWA फिर हुआ 8 दिन के लिए लॉकडाउन, 31 मार्च तक लगाई गई धारा 144, जारी रहेगा कर्फ्यू , उल्लंघन पर 188 के तहत होगी कार्रवाई

तीन दिन लॉक डाउन रहने के बाद रीवा जिले को 8 दिन के लिए फिर लॉकडाउन कर दिया गया है। इस अवधि में सभी यात्री वाहनों व दुकानों

Update: 2021-02-16 06:17 GMT

तीन दिन लॉक डाउन रहने के बाद रीवा जिले को 8 दिन के लिए फिर लॉकडाउन कर दिया गया है। इस अवधि में सभी यात्री वाहनों व दुकानों का संचालन बंद रहेगा।

सभी लोगों को अपने घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। अनावश्यक बाहर घूमने और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश कलेक्टर रीवा बसंत कुर्रे ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए दिया है।

पूरे जिले में धारा 144 (1) के तहत यह आदेश जारी किये गये हैं। आदेश 24 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेंगे। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सजी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णत: बंद रहेगी। इस अवधि में बस सेवाओं का भी संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

इसलिए समाचार पत्रों तथा अन्य संचार मध्यमों से आमजनता को प्रतिबंध की जानकारी दी जा रही है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जायेगी। सील रहेंगी सीमाएं, बाहरी नहीं कर पायेंगे प्रवेश जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में पूर्ण लॉकडाउन घोषित करने के साथ ही जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई और बाहर से अने वाले लोगों को पाबंदी लगा दी गई है। सड़क अथवा रेल मार्ग से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

यदि किसी व्यक्ति को उपचार के लिए अथवा अन्य आपातकालीन कारणों से जिले से बाहर जाना है तो वह संबंधित थाना क्षेत्र से इसकी अनुमति प्राप्त करे। जिले में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक यात्री की मेडिकल टीम से जांच अनिवार्य होगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति में इसके लक्षण नजर आयें वह अपना पूरा पता चिकित्सा अधिकारी को उपलध कराये तथा चिकित्सा अधिकारी दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी जांच करायें।

आदेश के अनुसार जीवन के दैनिक उपयोग आवश्यकता वस्तुएं एवं प्रतिबंध से मुक्त रखी गयी हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, दवा, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होम टीफिन सेवाएं शामिल हैं। निरंतर चलने वाले कारखानोंए खाद्य पदार्थ निर्माणए फूड प्रोसेसिंग, दवाएं सेनेटाइजर, मास्क बनाने वाली इकाईयों एवं अन्य आवश्यक निर्माण इकाईयों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय करते हुए संचालन की अनुमति दी गयी है। जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों के संबंध में निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुसार सभी पार्क, मनोरंजन स्थल, दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मैरिज गार्डन, जिम, वाटर पार्क, वाचनालय तथा सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी मॉल एवं शो-रूम भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। किंतु किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान, ग्रासरी एवं फल, सजी दुकानों को खुले रहने की अनुमति दी गयी।

आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए परिवार के एक व्यक्ति को ही अनुमति होगी। पूरे जिले में पूरे जिले में 31 मार्च तक स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज तथा सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, समर क्लासेस , डांस क्लासेस , हाबी क्लासेस बंद रहेगी। इस अवधि में टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा, बस सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। निजी वाहनों का भी प्रतिबंध की अवधि में उपयोग न करने की सलाह दी गयी है। बैंकों से जुड़े कार्यो, उपचार व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था, दवा, मेडिकल उपकरण, पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी, दूध, फल एवं सजी परिवहन करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अति आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

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