कलेक्टर इलैयाराजा टी ने दिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

रीवा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सभी एसडीएम को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्

Update: 2021-02-16 06:24 GMT

रीवा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सभी एसडीएम को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं।

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उन्होंने कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के संबंध में उचित कार्यवाही करें। वरिष्ठ नागरिकों तथा समाजसेवियों द्वारा बुजुर्गों के भरण-पोषण, संरक्षण तथा उन्हें परेशान करने से संबंधित आवेदन पत्र विभिन्न माध्यमों से दिये जाते हैं। इनमें अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही करें।

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सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट पर मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 तथा नियम 2009 उपलब्ध है। इसके आधार पर प्रभावी कार्यवाही करें जिससे वरिष्ठ नागरिकों का समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हो सके।

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