रीवा में 6 साल तक के बच्चों के लिए अब सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं, कलेक्टर का आदेश जारी
रीवा में अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।;
रीवा: रीवा कलेक्टर ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अब स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
यह आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में मानकीकरण की दृष्टि से लिया गया है। विभाग के पत्र के अनुसार, यह निर्णय 2 सितंबर 2024 के पत्रानुसार जिला कलेक्टर को अधिकारित किया गया था कि वह स्थानीय आवश्यकता अनुसार समय निर्धारण कर सकें।
रीवा कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रति
क्या है नया टाइमिंग?
समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (4 घंटे)
लागू होने की तिथि: तत्काल प्रभाव से
प्रभावित संस्थाएं: जिले की सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त आंगनबाड़ी केंद्र
क्यों लिया गया यह फैसला?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों की स्कूल पूर्व अयोग्यताओं को देखते हुए कक्षाओं के संचालन का समय तय किया गया है।
बच्चों की शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम
इस आदेश से स्पष्ट है कि प्रशासन अब आंगनबाड़ी बच्चों की शिक्षा में सुधार और समरूपता लाने के लिए गंभीर है। यह कदम जिले में स्कूली शिक्षा से पहले की नींव को मजबूत करेगा।
FAQ - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. क्या रीवा में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में समय बदल गया है?
हां, अब सभी केंद्र सुबह 9 से 1 बजे तक संचालित होंगे।
Q2. यह आदेश कब से लागू हुआ है?
यह आदेश 15 जुलाई 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू है।
Q3. यह आदेश किन बच्चों पर लागू होगा?
यह आदेश 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए लागू है।
Q4. क्या अन्य जिलों में भी यही समय लागू है?
आदेश में सिर्फ रीवा जिले का उल्लेख है।