वाहन चालकों के लिए खुशखबरी : चालान कटने के बाद भी नहीं देना होगा पैसा, नए ट्रैफिक नियम के बारे में सुन उछल पड़ेंगे आप
वाहन चालकों को लिए खुशखबरी : चालान कटने के बाद भी नहीं देना होगा पैसा, नए ट्रैफिक नियम के बारे में सुन उछल पड़ेंगे आप ...नई दिल्ली। नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत कई नियमों में जहां संसोधन किये गये है वहीं कई नये नियमों को भी जोड़ा गया है। हाल ही में जारी किये गये नए एक्ट में एक प्रावधान ऐसा भी किया गया है जो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। सफर के दौरान वाहन के कागजात साथ न होने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) तुरंत चालान कर देती थी। साथ ही तुरंत हर्जाना भी भरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नही है। अगर मौके पर कागजात नही हैं और पुलिस ने चालान बना दिया है तो न्यायालय में कागजात प्रस्तुत कर उस चालान को रद्द करवा सकता हैं।
वाहन चालकों को लिए खुशखबरी : चालान कटने के बाद भी नहीं देना होगा पैसा, नए ट्रैफिक नियम के बारे में सुन उछल पड़ेंगे आप
नई दिल्ली। नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत कई नियमों में जहां संसोधन किये गये है वहीं कई नये नियमों को भी जोड़ा गया है। हाल ही में जारी किये गये नए एक्ट में एक प्रावधान ऐसा भी किया गया है जो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। सफर के दौरान वाहन के कागजात साथ न होने पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) तुरंत चालान कर देती थी। साथ ही तुरंत हर्जाना भी भरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नही है। अगर मौके पर कागजात नही हैं और पुलिस ने चालान बना दिया है तो न्यायालय में कागजात प्रस्तुत कर उस चालान को रद्द करवा सकता हैं।
कोर्ट में रद्द हो सकता है चालान
ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन जांच के समया अगर मौके पर कोई चालक वाहन के कागजात नही दिखा पाता। ऐसे में पुलिस द्वारा चालान काट दिया जाता है। ज्ञात हो कि ऐसे में चालक को घबराने या फिर परेशान होने की जरूरत नही है। वह न्यायालय में चालान को रद्द करवा सकता है।
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नियम में यह भी है प्रावधान
नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) की धारा 139 के तहत कई प्रावधान किये हैं। वही जांच के दौरान अगर कोई वाहन मालिक या चालक कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पात तो उसे इस नए एक्ट के तहत 15 दिनों का समय दिया जाता है.
4 साल बच्चा होगा तीसरी सवारी
नये मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत जहां कुछ रियायते दी गई हैं तो वही कुछ नियमों को सख्त भी किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर टू-व्हीलर वाहन में दो लोगों के साथ एक 4 साल का बच्चा भी साथ में सफर कर रहा है तो वह तीसरी सवारी के रूप में गिना जायेगा। ऐसे में 1000 रुपये के चालन का प्रावधान बनता है।