AFSPA North India: पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से केंद्र ने घटाया AFSPA का दायरा, AFSPA होता क्या है
AFSPA North India: इन तीन राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हालत बेहतर होने के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है
AFSPA North India: केंद्र सरकार ने नार्थ ईस्ट राज्यों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी है. भारत सरकार ने नलालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत इन प्रदेशों में इसका दायरा कम करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को सन्देश देते हुए बताया की AFSPA के तहत आने वाले इलाकों में सरकार ने उग्रवाद को ख़त्म करने और पूर्वोत्तर में शांति कायम करने के लिए जो प्रयास किए हैं यह उसका परिणाम है। साथ ही कई समझौतों के कारण सुरक्षा के बदलते हालात और तेजी से हो रहे विकास का यह नतीजा है।
पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA क्यों है
देश के कई राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू है. क्योंकी इन इलाकों में विदेशी आतंकी, उग्रवादी लोगों की गतिविधिया ज़्यादा रहती हैं. यह राष्टीय सुरक्षा का मसला रहता है और राज्य सरकार इसपर कुछ नहीं कर सकती। भारत के पूर्वोत्तर में टोटल 8 राज्य हैं असम, अरुणाचल, मेघयालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सिक्किम और नागालैंड। इन राज्यों की सीमा नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश से लगती हैं. भूटान को छोड़ दें तो बाकी तीन देशों कारण यहां तनाव की स्थिति बनी रहती है।
AFSPA होने से यहां का उग्रवाद कंट्रोल में रहता है ठीक वैसे जैसे जम्मू-कश्मीर में रहता है. वहां भी AFSPA है। इससे आम लोगों की जिंदगी में सीधा असर पड़ता है आखिर पाबंदियां किसे पसंद है? लेकिन जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की होती है तो उससे कोम्प्रोमाईज़ नहीं किया जा सकता।
भारत में किन राज्यों में AFSPA लागू है
साल 2018 में केंद्र सरकार ने मेघायलय से पूरी तरह AFSPA हटा दिया, क्योंकी अब वहां उग्रवाद जैसा कुछ नहीं है। वहीं अरुणाचल में भी सिर्फ संवेदनशील 8 थानों में यह लागू है. अब केंद्र सरकार ने हालातों को देखते हुए. नलालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का दायरा कम करने का आदेश जारी कर दिया है। जो वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है.
ASFPA क्या है (What Is AFSPA In Hindi)
- साल 1958 में इस कानून को लाया गया था AFSPA का फुलफॉर्म Armed Force Special Power Act होता है और AFSPA को हिंदी में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कहते हैं.
- जहां AFSPA होता है वहां आर्म्ड फ़ोर्स के अधिकारीयों के पास कई पावर्स होती हैं जैसे
- चेतावनी देने के बाद कोई व्यक्ति बात न माने तो उसे मार दो
- किसी स्थान को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या किसी के पास हथियार है तो उसे खत्म कर दो
- किसी भी संदिग्ध को बिना वॉरेंट अरेस्ट करना, जाँच करना, और गिरफ़्तारी के दौरान किसी भी प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है
- कहीं भी किसी भी वक़्त किसी भी भी तलाशी हो सकती है
- सेना के मामले में सिर्फ केंद्र सरकार हस्तछेप कर सकती है