MP Udyam Kranti Yojana: मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है? लोन कैसे मिलेगा, जानें पूरी प्रक्रिया

MP Udyam Kranti Yojana: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य यह है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें।

Update: 2023-08-30 08:41 GMT

MP Udyam Kranti Yojana: मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य यह है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। आइए जानते हैं कि Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana क्या है। इस योजना के लिए कौन रखते हैं पात्रता। योजना का लाभ पाने के लिए उम्र और योग्यता के बारे में भी जान लीजिए।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Kya Hai:

मध्यप्रदेश के युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की शुरुआत की गई थी। जिसके तहत युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण राशि मुहैया कराई जाती है। ऋण के लिए गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा ऋण के ब्याज पर सब्सिडी Byaz per subsidy प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता के रूप में सरकार प्रति वर्ष 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा अधिकतम सात साल के लिए बैंक गारंटी 7 Year Bank guaranty दी जाएगी।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana How to Apply:

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाMukhyamantri Udyam Kranti Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसमें युवाओं को व्यापार प्रारंभ करने या फिर नए उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत लोगों को ऋण राशि प्रदान की जाएगी। जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी। प्रदेश के नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Eligibility:

आइए अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के लिए कौन लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि उसकी आयु का निर्धारण 18 से 45 वर्ष के बीच किया गया। साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ हितग्राही द्वारा न लिया गया हो। इसके साथ ही वही आवेदक इस योजना के पात्र होंगे जिन्होंने किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था जैसे MFI, NBFC, SFB, PACS आदि का स्वयं डिफाल्टर न हो।

Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana Process:

एमपी की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत विभाग द्वारा पात्रता परीक्षण के उपरांत आवेदन संबंधित बैंक शाखा को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित किया जाता है। जिसमें बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per guideline) के अंदर आवेदन पर निर्णय लिया जाता है। योजना के तहत प्रकरण स्वीकृत किए जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर ऋण वितरण किया जाकर पोर्टल में प्रविष्टि की जाएगी। बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी फीस अनुदान ऑनलाइन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से क्लेम किया जाएगा। जिसमें महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान राशि हितग्राही के ऋण खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया से सीधे हस्तांतरित की जाती है।

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